अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Tue, 05 May 2026 11:26 AM IST

आगरा में अवैध खनन और पुलिस पर हमले के मामले में चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई, क्योंकि तमंचों की फॉरेंसिक जांच और जरूरी सबूत पेश नहीं किए गए थे।


Four Accused Acquitted in Mining Case Due to Police Lapses in Evidence Collection

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– फोटो : अमर उजाला



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पुलिस दल पर जानलेवा हमला और खनिज अधिनियम के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार महाजन ने सुनवाई की। उन्होंने साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।



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