जिले में संचालित सभी निजी प्रतिष्ठानों, क्लबों और होटलों में चल रहे तरणताल (स्विमिंग पूल) और जिम के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
जिले में संचालित सभी निजी प्रतिष्ठानों, क्लबों और होटलों में चल रहे तरणताल (स्विमिंग पूल) और जिम के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
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