अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र में इलाज के दौरान बरती गई गंभीर लापरवाही और युवक की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) 14 पीके जयंत की अदालत ने झोलाछाप को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 90 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।

गांव सराय बरला निवासी राजीव कुमार ने केस दर्ज कराया था। घटना तीन दिसंबर 2024 की सुबह करीब 9 बजे की है, जब राजीव के 36 वर्षीय बेटे राजकुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसी दौरान बरला क्षेत्र में झोलाछाप भूप सिंह उनके घर पहुंचा। उसने पीड़ित परिवार से कहा कि वह रास्ते से गुजर रहा था और किसी ने उसे राजकुमार की तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। इसके बाद आरोपी ने मरीज का हालचाल देखकर एक इंजेक्शन लगाने की बात कही और परिजनों से मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन मंगवा लिया। 

इंजेक्शन को जैसे ही भूप सिंह ने राजकुमार को लगाया, उसकी हालत में सुधार होने के बजाय और अधिक तेजी से बिगड़ने लगी। गंभीर हालत देख आरोपी मौका पाकर चुपचाप वहां से फरार हो गया। घबराए परिजन आनन-फानन में राजकुमार को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पेश किए गए पुख्ता सबूतों, गवाहों के बयानों और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भूप सिंह को इलाज में लापरवाही बरतने और गैर इरादतन मौत का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।



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