इटावा। लाइसेंसी रिवाल्वर और बाइक लूट के करीब 16 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सिकंदर यादव को दोषमुक्त कर दिया। 13 जुलाई 2010 को स्टूडेंट बुक सेंटर पर बैठे प्रेमकिशोर ने आरोप लगाया था कि सिकंदर यादव और उसके साथी ने पिस्टल के बल पर उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर लूट ली। इसके बाद अरविंद कुमार की लाल रंग की बाइक भी छीनकर ले जाने का आरोप लगाया गया था। मामले में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अभियोजन ने सात गवाह पेश किए। पुलिस के अनुसार आरोपी की निशानदेही पर 24 अगस्त 2010 को बाइक नगला मुकुंदी के पास एक बाग से बरामद की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बरामदगी की प्रक्रिया में स्वतंत्र गवाह न होने और पुलिसकर्मियों के स्वतंत्र गवाह तलाशने का प्रयास न किए जाने को महत्वपूर्ण माना। बाइक मालिक के बयानों में भी बरामदगी के समय मौके पर मौजूदगी को लेकर विरोधाभास सामने आया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताए गए नवीन भदौरिया को अभियोजन ने गवाह नहीं बनाया था। वहीं, रिवाल्वर की बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों को भी पर्याप्त नहीं माना गया। इन विरोधाभासों और साक्ष्यों के अभाव के आधार पर अदालत ने शनिवार को सिकंदर यादव को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)




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