फतेहपुर। डीसीएम चालक की हत्या कर इंजन ऑयल लूटने के करीब छह साल पुराने मामले में अदालत ने पांचवें दोषी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-01 की अदालत ने टोनी सिंह उर्फ शिवेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 66 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में चार अन्य दोषियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
अभियोजन के अनुसार, कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी गांव निवासी रामआसरे डीसीएम चलाते थे और वाहन से इंजन ऑयल की ढुलाई करते थे। 10 नवंबर 2020 की रात उनके बेटे नीरज साहू ने फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। तलाश के दौरान 12 नवंबर को बिंदकी क्षेत्र में शव मिलने की सूचना मिली। परिजन ने शव की पहचान रामआसरे के रूप में की। इसके बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच में उनकी डीसीएम और उसमें लदा इंजन ऑयल भी गायब मिला।
पुलिस विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने पहले चालक को शराब पिलाई और फिर उसका वाहन व मोबाइल लूट लिया। इसके बाद उसे जंगल ले जाकर फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने वाहन को मुनीरगंज के पास जंगल में खड़ा कर इंजन ऑयल बेचने की तैयारी की थी।
मामले में कुल छह आरोपी थे। इनमें से चार को पहले ही अदालत से सजा हो चुकी है। सोमवार को पांचवें दोषी टोनी सिंह उर्फ शिवेंद्र सिंह को भी सजा सुनाई गई।

