Husband and in-laws sentenced to life imprisonment in dowry death case

फोटो-33-फतेहपुर:- दो​षियों को ले जाती पुलिस। स्रोत: वीडियो ग्रैब

फतेहपुर। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जहर देकर हत्या करने के मामले में पति, सास और ससुर को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायालय/एफटीसी-2 के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने बुधवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


असोथर थाना क्षेत्र के हरनवां निवासी रामसहांय ने पुत्री आराधना की शादी आठ मई 2021 को खागा कोतवाली क्षेत्र के भोगलपुर निवासी निरंजन पाल के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये नकद और सोने की चेन की मांग को लेकर आराधना को प्रताड़ित करते थे।

मायके आने पर वह परिजन को अपनी आपबीती बताती थी। परिजन उसे समझाकर ससुराल भेज देते थे। एक अप्रैल 2022 को रामसहांय को बेटी की मौत की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस ने दो अप्रैल 2022 को पति निरंजन पाल, ससुर राम प्रताप और सास सुधा रानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

फोटो-33-फतेहपुर:- दोषियों को ले जाती पुलिस। स्रोत: वीडियो ग्रैब

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