इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं, शेयर करना अपराध है। पोस्ट को साझा व पसंद करने में दो अलग-अलग बातें हैं। किसी पोस्ट या संदेश को तब ही प्रकाशित कहा जा सकता है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं, शेयर करना अपराध है। पोस्ट को साझा व पसंद करने में दो अलग-अलग बातें हैं। किसी पोस्ट या संदेश को तब ही प्रकाशित कहा जा सकता है।
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