संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 11 May 2025 12:47 AM IST


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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 11 May 2025 12:47 AM IST
मैनपुरी। भूमिगत विद्युत लाइन को क्षतिग्रस्त होने के बचाने के लिए सरकारी विभाग, निजी संस्थाओं को सड़क खुदाई से पहले बिजली निगम से अनुमति लेनी होगी। खुदाई के दौरान केबिल को क्षति की पूर्ति विभाग या निजी संस्था से की जाएगी। विभिन्न विभाग और निजी संस्थाएं सड़कों और अन्य स्थानों पर कार्य कराते समय विद्युत निगम की भूमिगत केबलों को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। इससे दोष निराकरण में अधिक समय लगने के कारण विद्युत आपूर्ति भी बाधित होती है। पावर काॅरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन डॉ़ आशीष कुमार गोयल ने एक पत्र जारी किया है। इसमें अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए है कि वह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ बैठक करें। इसमें खुदाई से पहले निगम को सूचना दिए जाने के लिए डीएम से निर्देशित कराएं। सड़क खुदाई के दौरान भूमिगत केबलों की सुरक्षा हेतु पूर्ण सतर्कता बरती जाए। खुदाई के समय निगम का एक कार्मिक मौके पर मौजूद रहे। सड़क खुदाई में क्षतिग्रस्त विद्युत केबल और उसको बदलवाने का पूरा खर्चा संबंधित विभाग या निजी संस्था से वसूल किया जाएगा।