उरई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय ने ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी निवासी कुडार, थाना खरला, महोबा को जेल में बिताई गई अवधि व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर ज्ञान सिंह को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उरई कोतवाली में तत्कालीन उपनिरीक्षक समीर कुमार की तहरीर पर ज्ञान सिंह उर्फ ज्ञानी के खिलाफ 29 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार सिंह ने की। विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमे के दौरान पुलिस पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी होने पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ज्ञान सिंह को दोषी माना।
न्यायालय ने ज्ञान सिंह द्वारा जेल में बिताई गई करीब 25 माह की अवधि को सजा के रूप में मानते हुए पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।
