उरई। डकोर कोतवाली क्षेत्र के धरगुवा गांव में विवाहिता की दहेज के लिए की गई हत्या के मामले में सोमवार को विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश भारतेंदु सिंह की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। अब 17 सितंबर को सजा की अवधि तय की जाएगी।

धरगुवा निवासी खूब चंद्र राजपूत की शादी वर्ष 2017 में हमीरपुर जिले की हेमवती के साथ हुई थी। 15 दिसंबर 2022 को हेमवती की ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर मृतका के चचेरे भाई नंदकिशोर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर उसके पति ने उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही तहरीर के आधार पर आरोपी पति को उसी दिन हिरासत में ले लिया था। रिपोर्ट दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। घटना के समय से ही आरोपी जेल में बंद है।

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने खूब चंद्र राजपूत को दोषी करार दिया। अब दोषी को 17 को सजा सुनाई जाएगी।



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