कुठौंद थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
कुठौंद थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने युवक को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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