उरई। करीब 16 वर्ष पहले हत्या का फर्जी मुकदमा दर्जा कराकर निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रचने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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