Jhansi: Income tax return, if you take fake refund then there will be tension

सीए निमिष खन्ना ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में काफी बदलाव आ गए हैं। ओल्ड रिज़ीम में फाइल करने वाले को पूरी डिटेल देनी होगी। जो भी अपनी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। गलत जानकारी देने पर समस्या में पड़ सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। पहले हम लोग पोस्ट कर देते थे। अब ऐसा नहीं नहीं है। आधार में मोबाइल नंबर मेंडेटरी है। आधार और पैन लिंक करना जरूरी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।



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