झांसी। अनुसूचित जाति की महिला से 11 साल पहले मारपीट करने वाले दोषियों को विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति -जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दो-दो वर्ष साल कारावास की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।


अभियोजन के मुताबिक एक गांव निवासी महिला ने अगस्त 2015 में पुलिस में तहरीर दी थी इसमें बताया कि जब वह खेत पर जा रही थी। तभी राघवेंद्र यादव और राजेंद्र यादव ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इसका विरोध किया तो पीट दिया। उसके चिल्लाने पर पति और पुत्र मौके पर पहुंच गए थे। आरोपियों ने उन्हें भी कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मारपीट और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मंगलवार को विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से दिए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई।



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