झांसी। चेक बाउंस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने महिला शराब कारोबारी बबली साहू को सिद्ध दोष करार देते हुए छह माह कैद समेत 35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
झांसी। चेक बाउंस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने महिला शराब कारोबारी बबली साहू को सिद्ध दोष करार देते हुए छह माह कैद समेत 35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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