झांसी। ब्लैकमेल कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
झांसी। ब्लैकमेल कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिससे फिलहाल आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
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