झांसी। दहेज हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने पति को 10 साल एवं सास-ससुर को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया गया है।
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झांसी। दहेज हत्या के मामले में पति और सास-ससुर को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने पति को 10 साल एवं सास-ससुर को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया गया है।
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