झांसी। करीब आठ साल पहले बीमा अवधि में दवाओं से लदा ट्रक सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर मेसर्स बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के वाद दायर करने पर बीमा कंपनी को मय ब्याज के क्षतिपूर्ति राशि व मानसिक कष्ट व वाद व्यय राशि देने का आदेश दिया गया है।
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