दोनों पक्षों की सुनवाई कर उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने 29,661 रुपये सात प्रतिशत की ब्याज दर से देने और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
दोनों पक्षों की सुनवाई कर उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने 29,661 रुपये सात प्रतिशत की ब्याज दर से देने और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।
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