डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। अब खतौनी, आधार और मोबाइल नंबर के बिना डीएपी नहीं मिल सकेगी।
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डीएपी के लिए लाइन में लगे किसान
– फोटो : संवाद
आगरा में सहकारी समितियों से डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) खरीद के लिए अब खतौनी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य हो गया है। बिना इन तीनों साक्ष्यों के डीएपी नहीं मिलेगी। खेत के क्षेत्रफल आधार पर निर्धारित मात्रा में खाद बिक्री होगी। इसके लिए सभी समितियों पर एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से अधिक अफसरों की ड्यूटी लगाई है।