Sai case accused Ajay Sharma released from jail in varanasi

समर्थकों के साथ सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा।
– फोटो : अमर उजाला

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शहर के मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने और उसे ढकने का दबाव बनाने के आरोपी सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की बुधवार की सुबह जिला जेल से रिहाई हो गई। मंगलवार को ही प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि शांति भंग के मामले में जमानत संबंधी प्रक्रिया पूरी न होने से अजय शर्मा जेल से रिहा नहीं हो सका था।

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बड़ी पियरी निवासी अजय शर्मा का चौक पुलिस ने तीन अक्तूबर को शांति भंग में चालान करते हुए एसीपी भेलूपुर की कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था। उसी दिन चौक थाने में रेशम कटरा स्थित आनंदमयी हनुमान के पुजारी चैतन्य व्यास की तहरीर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, अफवाह, धमकी और सौहार्द बिगाड़ने समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया था। 

विवेचक चौक इंस्पेक्टर विमल कुमार मिश्र ने केस में न्यायिक रिमांड की अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने अजय शर्मा को जेल से मंगलवार को पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने अजय शर्मा को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान न्यायिक रिमांड बनी। साथ ही आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत की अर्जी भी दी गई। 

25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड जमा करने, समान धनराशि के साथ दो जमानतदारों के प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी थी। अर्जी स्वीकार होने के बाद भी शांति भंग के मामले में रिहाई अटकी हुई थी। पिछले दो माह में अजय शर्मा शहर के 14 मंदिरों से साईं प्रतिमा हटा चुका है।



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