संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 15 May 2025 12:39 AM IST

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 15 May 2025 12:39 AM IST

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की कैद
लखनऊ। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जानमाल की धमकी देने के दोषी अंशुल उर्फ ज्ञानेंद्र को एडीजे दिनेश कुमार मिश्रा ने दस साल की कैद और 5500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि वादिनी ने ठाकुरगंज थाने में 22 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि अंशुल पीड़िता के घर आया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के घर में रखे 58 हजार रुपये भी ले लिए और बाद में शादी से मुकर गया।