The accused of raping a minor did not get bail

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अमर उजाला ब्यूरो

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष की मासूम बालिका के संग दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के मुताबिक, एक महिला ने 25 दिसंबर 2023 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक मुनेंद्र पुत्र जुगेंद्र बंजारा अमराहत निवासी कानपुर देहात आया। बच्ची को अपने साथ पास के एक विवाह घर के पास ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया था। पीड़िता ने भी अपने बयान में उसे पार्क में ले जाने एवं इशारा करते बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की। मंगलवार को आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने इसका विरोध करते हुए इस अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।



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