अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Tue, 28 Jul 2026 12:37 PM IST

निजी कंपनी की जूनियर इंजीनियर से छेड़छाड़, धमकी और कथित बंधक बनाने के मामले में दोषी जनरल मैनेजर ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सत्र न्यायालय द्वारा सजा बरकरार रखे जाने के बाद सीजेएम ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए।


Convicted General Manager Surrenders, Sent to Jail in Woman Engineer Harassment Case

युवती का सांकेतिक फोटो
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

आगरा में निजी कंपनी में कार्यरत जूनियर इंजीनियर युवती के साथ छेड़छाड़, बंधक बनाने और धमकी देने के मामले में सजायाफ्ता एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के मयूर एलाइट निवासी जनरल मैनेजर संग्राम किशोर मलिक ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया। सीजेएम शारिब अली ने जेल भेजने के आदेश दे दिए। दोषी को 30 अगस्त को 2024 को तत्कालीन सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने सजा सुनाई थी। आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। एडीजे-13 महेश चंद वर्मा ने सजा को बरकरार रखा था।




 



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