अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Tue, 21 Jul 2026 11:32 AM IST

ताई की मौत के बाद दूसरी महिला को खड़ा कर फर्जी वसीयत तैयार कराने के मामले में अदालत ने 29 साल बाद आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे तीन साल की सजा और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


Man Sentenced to Three Years in Jail After 29 Years in Fake Will Case

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– फोटो : अमर उजाला



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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-11 आशीष कंबोज ने धोखाधड़ी से ताई की मौत के बाद जमीन की फर्जी वसीयत कराने और अन्य आरोपों के मामले में थाना सैंया क्षेत्र के गांव अयेला निवासी रामप्रकाश को दोषी पाते हुए 29 साल बाद तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो गई। आरोपी भरत को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।


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