आगरा के थाना सदर क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर आरोपी ने 8 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद प्लॉट दूसरे को बेच दिया। पीड़ित ने तकादा किया तो दो बार चेक दिए। दोनों बार चेक बाउंस हो गए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शैलेंद्र उपाध्याय उर्फ रानू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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संजय नगर, उखर्रा रोड निवासी सेवानिवृत्त सैनिक हजारी सिंह ने बताया कि वह वर्ष 2022 में प्लॉट खरीदना चाहते थे। पारिवारिक संबंध होने के कारण उन्होंने जमीन का कारोबार करने वाले शैलेंद्र उपाध्याय से संपर्क किया। शैलेंद्र ने नई आबादी उखर्रा के पास 200 वर्गगज का प्लॉट 16 लाख रुपये में बेचने की बात कही। सौदा तय होने पर हजारी सिंह ने दो माह में बैनामा कराने की शर्त पर आठ लाख रुपये दे दिए। बाद में जानकारी मिली कि प्लॉट विवादित है।
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इस पर उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी। शैलेंद्र का चेक अलग-अलग बैंकों में जमा किया गया लेकिन हर बार खाता बंद होने की टिप्पणी के साथ चेक लौट आया। एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर किया। जांच रिपोर्ट में पता चला कि चेक राजकुमार नामक व्यक्ति के खाते का था। शैलेंद्र ने स्वयं हस्ताक्षर कर उसे अपना बताकर भुगतान के लिए दिया था। इस आधार पर एसीजेएम-प्रथम ने 10 जून, 2026 को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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