{“_id”:”67893cc01b2f28cfad03e756″,”slug”:”up-third-phase-of-ots-started-in-electricity-department-benefits-can-be-availed-till-january-31-department-2025-01-16″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”यूपी: बिजली विभाग में ओटीएस का तीसरा चरण शुरू, 31 जनवरी तक ले सकते हैं लाभ; विभाग ने कमाए 2.33 लाख करोड़”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
यूपी में ओटीएस योजना लागू। – फोटो : अमर उजाला।
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ऊर्जा विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। यह 31 जनवरी तक चलेगा। इस बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं। योजना में दूसरे चरण तक 30 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।
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तीसरे चरण में एक किलोवाट भार तक एवं पांच हजार रुपये तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान करने पर अधिभार में 70 फीसदी और किस्तों में जमा करने पर 55 फीसदी की छूट मिल रही है। ऐसे ही एक किलोवाट भार एवं पांच हजार रुपये से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिल रही है। एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार के उपभोक्ताओं को बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 40 प्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है।
किसानों को उनके निजी नलकूप पर 31 मार्च 2023 तक के बकाए बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ मिलता रहेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस में दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। नजदीकी विद्युत केंद्रों में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराते समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण तक 30 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है जिससे 2.33 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।