कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान श्रीराम पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ)/एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अदालत ने राहुल गांधी को अर्जी की प्रति देने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की। सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता रहे। यह अर्जी हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में दाखिल की थी। 

अर्जी में आरोप है कि राहुल गांधी ने 21 अप्रैल 2025 को अमेरिका के बोस्टन ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ एक सत्र में भगवान श्रीराम पर विवादित बयान दिए थे। उन पर भगवान राम को ”पौराणिक” और उनके युग की कहानियों को ”काल्पनिक” बताने का आरोप है। 

अर्जी में कहा गया है कि इन टिप्पणियों से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी पर राम मंदिर का विरोध करने और विदेश में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का भी आरोप है। मामले में दाखिल अर्जी को 27 मई 2025 को अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 

न्यायालय ने इसे परिवाद पत्र पोषणीय नहीं होने के चलते खारिज किया था। आदेश के खिलाफ हरिशंकर पांडेय ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की। सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद निचली अदालत को फिर से सुनवाई का आदेश दिया। वर्तमान में मामले की सुनवाई हो रही है।  



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