Varanasi News Today: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में महिला समेत तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट (तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। सारनाथ थाना क्षेत्र निवासी आरोपियों विशाल राजभर, गोलू गुप्ता व गुंजा पांडेय को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2016 की रात वादिनी अपने 13 वर्षीय पुत्री के साथ बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही थी। तभी विशाल राजभर, उसके दोस्त गोलू गुप्ता ने पुत्री से दुष्कर्म किया। इस दौरान मौजूद गुंजा पांडेय ने भी दोनों आरोपियों के साथ मिलकर दुष्कर्म में सहयोग किया।
अग्रिम जमानत मिली : मकान के विवाद को लेकर वृद्धा की पिटाई और लूट मामले में पुत्र समेत दंपटी को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपी आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे और बेटे आयुष डे को गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।