आगरा के पुष्पांजलि बाग सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाने वालों से जबरन समझौता कराने पर पशु प्रेमियों ने नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और पशु जन्म नियंत्रण नियमों का उल्लंघन बताया।


एसपीसीए की सदस्य विनीता अरोरा व अन्य पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया कि न्यू आगरा पुलिस ने कुत्तों को खाना खिलाने वालों को लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। समझौते में कहा गया था कि वे सोसाइटी परिसर के अंदर सामुदायिक कुत्तों को खाना नहीं खिलाएंगे। यह कार्य गैरकानूनी और पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 और 51ए (जी) के तहत कुत्तों को भोजन का अधिकार है। नागरिक उन्हें खाना खिला सकते हैं। पुलिस का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जिलाधिकारी ने पशु प्रेमियों को सहयोग का आश्वासन दिया है। एसपीसीए सदस्य आचार्य विनोद गर्ग ने पशु क्रूरता के मामलों से निपटने के लिए प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक की मांग की। 

 



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