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– फोटो : अमर उजाला
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बीमा कंपनी ने इलाज में खर्च हुई रकम का क्लेम नहीं दिया। पीड़ित ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम और पद्मजा शर्मा ने स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से वादी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 3.5 लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक कष्ट के रूप में पांच हजार रुपये अलग से देने होंगे।