आगरा में अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में युवक की हत्या के मामले में अभियुक्ता की जमानत याचिका जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दी। यह घटना मलपुरा थाना क्षेत्र के इटौरा स्थित एक होटल में 17 अप्रैल को हुई थी।

मलपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अजय ने तहरीर दी थी। बताया कि उसका भाई खिल्लो दिल्ली में नौकरी करता था। भाई ने 17 अप्रैल को फोन पर घर रुपये भेजने की बात कही थी। उसी दिन पुलिस ने इटौरा के होटल में उसकी हत्या की सूचना दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि खिल्लो रिश्ते में आरोपी महिला का मामा था। खिल्लो ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। वह उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल और शोषण कर रहा था।

17 अप्रैल को खिल्लो ने महिला को इटौरा के होटल बुलाया। आरोप है कि वहां गलत काम करने की कोशिश के दौरान महिला ने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। इसके बाद हथौड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। आंखों में मिर्च स्प्रे करने का भी आरोप है। घटना के बाद महिला ने खुद होटल काउंटर पर जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने ब्लेड और हथौड़ी बरामद की थी।

 



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