उत्तर प्रदेश में नए मतदाता बनाने के लिए 17 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम शामिल किए जाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

विशेष कैंप दिवसों पर प्रदेश के प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कैंप में मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फार्म-6 उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म 6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और पते से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना जरूरी होगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को फार्म-6 भरने और मतदाता पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में मदद की जाएगी। प्राप्त होने वाले सभी फार्मों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण अधिकारियों को तत्काल ये अभिलेख उपलब्ध कराए जा सकें।

रिणवा ने बताया कि विशेष कैंपों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी कैंपों की तिथियों के संबंध में सूचित किया जाएगा। कैंपों के चयनित फोटो व वीडियो जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट व आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बूथों की निगरानी करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी विशेष कैंप दिवसों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

आयोग ने की मतदाता बनने की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 17 एवं 24 अक्टूबर, 2026 को अपने मतदेय स्थल पर आयोजित विशेष कैंप में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वे निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, तो फार्म-6 भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।



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