UP: Shraddha denied bail, police to recreate incident; spent entire night talking to sister while sitting on j

श्रद्धा दुबे
– फोटो : इंस्ट्राग्राम।

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शिवा हत्याकांड की आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत अर्जी को प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। शिवा की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, इसका पता करने के लिए पुलिस फोरेंसिक टीम की मदद से घटना का रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए टीम तैयार कर ली गई है।


उधर, कोर्ट में शुक्रवार को तीनों आरोपियों को जमानत देने की मांग वाली अर्जी दी गई। अर्जी में कहा गया कि तीनों आरोपी पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कोर्ट में आरोपियों की ओर से अलग-अलग दी गई जमानत अर्जियों पर कहा गया कि उन्हें इस मामले में पुलिस ने फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर 22 अक्तूबर को कोर्ट में पेश किया। 

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक के लिए जेल भेज दिया था। वहीं, अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे। तीनों को नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस एवं एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों को ट्रांजिट डिमांड पर लखनऊ की सीजेएम कोर्ट में 22 अक्तूबर की देर शाम पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। लिहाजा, जमानत का कोई उचित आधार नहीं बनता है।



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