सेक्टर डी अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड प्रकरण में 87 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब पांच सौ से अधिक पन्ने का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए भवन स्वामी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, तुषांक कृष्ण जायसवाल और स्टूडियो संचालक सुरेश कुमार साहू आरोपी हैं। अभी एक आरोपी सुरेंद्र फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।


22 जून को दोपहर में बिल्डिंग में अचानक आग लग गई थी। ग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने फायर ब्रिगेड और लखनऊ विकास प्राधिकरण की पोल खोल दी थी। सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का दौरा कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अलीगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। 

रिपोर्ट में कहा गया था कि भवन में आग से बचाव के इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। यही नहीं, एलडीए और अन्य विभागों के कई इंजीनियर व अधिकारी दोषी बताए गए थे। पुलिस ने घटना वाले दिन ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, सुरेंद्र को नहीं पकड़ सकी थी। पुलिस की ओर से सुरेंद्र के खिलाफ एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस आरोपी की की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार के मुताबिक आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल भेजे गए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।



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