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संगठित अपराध को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नई धारा-111 जोड़ी गई है। यदि कोई व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए विधि विरुद्ध अपहरण, डकैती, चोरी, भूमि हथियाना, हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों या अवैध माल या सेवाओं का गलत व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए अपहरण करता है तो वह संगठित अपराध होगा। संगठित आर्थिक अपराध में कूटरचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों में छेड़छाड़ कर लाभ कमाना है। इस धारा के आरोप साबित होने पर अवैध रूप से कमाई संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।