अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Mon, 17 Aug 2026 12:41 PM IST

आगरा के कमला नगर में दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में अदालत ने पति रोहित चतुर्वेदी और सास-ससुर को दोषी मानते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने ननद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया; दोषियों पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है।

 


Agra Dowry Case: Husband and Parents-in-Law Sentenced to Two Years in Prison

महिला सांकेतिक
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी



विस्तार

आगरा के कमला नगर थाने के दहेज उत्पीड़न, मारपीट के मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद गुप्ता ने पति और सास-ससुर को दोषी माना। उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई। अन्य मामले में भी एक साल और छह महीने सजा से दंडित किया। इसके साथ ही ननद को साक्ष्य के अभाव में बरी किया।




 



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