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– फोटो : अमर उजाला
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आगरा के खंदौली क्षेत्र में कार के पहिये से सड़क पर पड़ा 100 रुपये का पाइप फटने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने के तीन दोषियों को एडीजे-17 नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही वैज्ञानिक साक्ष्यों की मामूली तकनीकी कमियों से ऊपर है। कोर्ट ने पिता-पुत्र सहित तीनों दोषियों पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।