संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sun, 22 Oct 2023 01:09 AM IST

कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने पुत्र वधु को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में आरोपी बनी सास को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी।

करगैना बरेली निवासी सुरेशचंद्र अपनी पुत्री चंचल की शादी नगला भूड गांव निवासी किशन से की थी। आरोप है कि दहेज के लिए ससुरालीजन विवाहिता का उत्पीड़न करते थे। ससुरालीजन के उत्पीड़न से ऊबकर विवाहिता ने 26 जून 2023 को आत्महत्या कर लिया। इस बाबत मायका पक्ष ने मृतका के पति किशन, चचिया ससुर उदयवीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में सास ओमवती का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। सास ओमवती ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।



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