आगरा। बिस्किट के पैकेट पर लिखी एमआरपी से अधिक रुपये वसूलने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट कंपनी और बाज्यमार डॉट कॉम से वादी को कीमत से अधिक वसूले गए 104 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने आदेश दिए।

इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय का पांच हजार रुपये जुर्माना अलग से अदा करना होगा। बरहन क्षेत्र के गांव तेहू निवासी मनोज कुमार ने वाद दायर कराया था। बताया कि 3 सितंबर, 2023 को उन्होंने फ्लिपकार्ट कंपनी साइट पर जाकर 286 रुपये का भुगतान कर दो पैकेट मालकिस्ट क्रैकर बिस्कुट बुक किए थे। कंपनी वालों ने बताया कि था कि एमआरपी से छूट प्रदान कर कीमत कम ली जाएगी।

डिलीवरी 8 सितंबर, 2023 को मिली। एमआरपी से अधिक रुपये ले लिए गए। प्रिंट भी स्क्रैच था। उन्होंने कंपनी की वेबसाइट से जानकारी की तो पता चला कि प्रोमो पैक होने के कारण 10 रुपये की छूट भी थी। बिस्किट का मूल्य भी 50 रुपये पैकेट था। शिकायत करने पर कंपनी ने 13 सितंबर, 2023 तक समाधान करने का वादा किया। मगर फ्लिपकार्ट अथवा विक्रेता कंपनी की ओर से रुपये वापस नहीं किए गए। विधिक नोटिस का भी जबाव नहीं दिया तो आयोग की शरण लेनी पड़ी।



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