आगरा। एक तेज रफ्तार वाहन ने सात साल के मासूम की जान ले ली। पुलिस ने चालक पर प्राथमिकी दर्ज की। उसे जेल भेजा गया। आरोपपत्र भी अदालत पहुंचा लेकिन नौ साल में भी अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। इससे साक्ष्य के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विनीता सिंह ने आरोपी मोहित कुमार को दोषमुक्त कर दिया।


घटना 21 मार्च, 2016 की है। मोहित कुमार थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के लक्ष्मीपुरम का निवासी है। थाना जगदीशपुरा में प्रमोद कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि शाम को उनका 7 साल का नाती निखिल घर के बाहर खेल रहा था। चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी जान ले ली। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों में आरोपपत्र दाखिल किया। जुलाई 2017 में आरोपी ने आरोपों से इन्कार कर दिया। इसके बाद गवाहों को बुलाने के लिए अदालत से लगातार आदेश जारी हुए। गैरजमानती वारंट तक निकाले गए लेकिन नौ वर्ष में भी अदालत में किसी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए जा सके।



Source link