संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 09 Dec 2023 12:29 AM IST
अमेठी सिटी। नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-प्रथम रायबरेली ने फैसला सुनाया है। इसमें एक को पांच साल की सजा सुनाई गई है।
एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि मोहनगंज थाने में वर्ष 2014 संजय उर्फ कल्लू के खिलाफ एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-प्रथम ने सजा सुनाई। मामले में संजय को पांच साल कैद की सजा के साथ आठ हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
इन्हौना थाने में मार्च 2023 में दक्खिन मोहल्ला निवासी सरफुद्दीन उर्फ भमऊ को पुलिस ने 22 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय एफटीसी-प्रथम रायबरेली ने सरफुद्दीन उर्फ भमऊ को एनडीपीएस एक्ट का दोषी मानते हुए एक साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न करने की दशा में 15 दिन अतिरिक्त कारावास वहन करने की बात भी कही है।
