Assets Worth 168 Crore Attached; Action Taken Against Gangster



उउरई। जिला प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके गिरोह की 168 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि अतीक अहमद और उसके गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। जांच में सामने आया कि गिरोह ने गोमांस तस्करी और अवैध गतिविधियों से धन कमाया। इसी धन से बिजनौर के याकूबपुर में ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस और भूमि खरीदी गई थी। इस संपत्ति का मूल्यांकन लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंका गया। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर कुर्की के आदेश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संगठित अपराध और अवैध संपत्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।




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