Court sentenced 20-20 years imprisonment to three accused of gang rape in mathura

कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।

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तीर्थनगरी मथुरा के मांट थाना क्षेत्र की एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 राम राज द्वितीय की अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। 23-23 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 80 फीसदी पीड़िता को अदा करने के निर्देश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामला छह जनवरी 2014 का है। मांट थाना क्षेत्र निवासी एक विवाहिता रात को अपने खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी। रात में उसके गांव के ही चुन्नीलाल पुत्र नरैना, अल्हा पुत्र भरत सिंह व विजय पुत्र कन्हैया झोपड़ी पर पहुंच गए और महिला को गलत नीयत से पकड़ लिया। पीड़िता ने शोर मचाने का प्रयास किया तो तीनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उससे दुष्कर्म किया। 

इसके बाद अगले दिन महिला अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची। आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर चुन्नीलाल, अल्हा व विजय को दुष्कर्म का दोषी करार देकर 20-20 वर्ष के कारावास व 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



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