पांच वर्ष के बालक के  साथ अप्राकृतिक कृत्य के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही  70 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 

 


court sentenced the accused of unnatural act with a five year old boy to 20 years of imprisonment

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– फोटो : अमर उजाला


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लूडो खिलाने के बहाने पांच वर्षीय बालक को ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में अदालत ने थाना मलपुरा क्षेत्र प्रदीप को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 20 साल कठोर कारावास के साथ 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।

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