एटा में रिटायर्ड फौजी पिता अपनी ही नाबालिग बेटी से वंश आगे बढ़ाना चाहता था। पत्नी ने हिम्मत दिखाई। उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 


court sentenced to five years imprisonment retired army father who molested his minor daughter in Etah

कोर्ट फैसला
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार


उत्तर प्रदेश के एटा में अपनी ही नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने रिटायर्ड फौजी पिता को दोषी पाते हुए पांच साल कैद का दंडादेश दिया। 

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मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। इसकी रिपोर्ट किशोरी की मां ने दर्ज कराई थी। बताया कि उनका पति फौज से रिटायर है। छह फरवरी 2018 को उसने बेटी से छेड़छाड़ की। धमकी दी कि किसी को बताया तो वह मां और बहन को मार डालेगा। उनकी चार पुत्रियां हैं। लड़का न होने के कारण वह किशोरी से अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है। 

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पिता को दोषी ठहराया। पांच साल के कठोर कारावास और 6500 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।



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