इटावा। तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को अदालत ने कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना सिविल लाइन में वर्ष 2020 में दर्ज लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चौबिया थाना क्षेत्र के अनवा संतोषपुर परासना निवासी रहीस को न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं, सिविल लाइन थाने में वर्ष 2019 में दर्ज दूसरे मामले में फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के सुल्तानपुर कलां निवासी छोटेलाल को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1600 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
इसके अलावा ऊसराहार थाने में वर्ष 2014 में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में समथर निवासी मुश्ताक और बावुद्दीन को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। (संवाद)

