इटावा। अवैध हथियारों के बल पर महिला से सोने के कुंडल, पायल, पर्स और मोबाइल लूटने के मामले में अदालत ने दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चौबिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में महिला के साथ लूट की वारदात हुई थी। आरोप है कि लाल बाथम ने अवैध हथियारों के बल पर महिला को डराकर उसके सोने के कुंडल, पायल, पर्स और मोबाइल छीन लिए थे। मामले में चौबिया थाने में मुकदमा दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले की जांच करते हुए साक्ष्य एकत्र किए। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने लाल बाथम को दोषी पाया। सजायाफ्ता अपराधी मैनपुरी के थाना कोतवाली में स्टेशन रोड पावर हाउस गैस गोदाम के पीछ रहने वाला है। (संवाद)




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