फतेहपुर। मारपीट और गाली-गलौज के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। शनिवार को एसीजेएम द्वितीय की अदालत ने पुलिस की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

मामला असोथर थाना क्षेत्र के बंधवा मजरे कुसुम्भी गांव का है। यहां एक व्यक्ति की तहरीर पर वर्ष 2024 में धीरेंद्र, चंद्ररानी देवी, संजना देवी और फूल कुमारी के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। वैज्ञानिक विवेचना और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, विवेचक राजीव कमल पांडेय समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।



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