फतेहपुर। आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले में दोषी सुरेश को मिलावटी शराब बेचने के मामले में न्यायालय ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को एएसजे/एफटीसी-01 न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।


बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा गांव निवासी सुरेश पुत्र स्व. मुनिया उर्फ मुन्ना के खिलाफ वर्ष 2019 में धारा 272 आईपीसी और 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।



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